Sahara India: सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने मंगलवार को मामले की सुनवाई की। इस दौरान नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने कहा कि 10 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है। सहारा समूह (Sahara India Group) ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने Sahara Group को फटकार लगाते हुए दो-टूक कहा कि निवेशकों का पैसा लौटाने में देरी न हो। Sahara Group अपनी संपत्ति को बेचकर पैसा लौटा सकता है। कोर्ट की ओर से ये टिप्पणी सेबी-सहारा रिफंड खाते में करीब 10,000 करोड़ रुपये जमा करने के संबंध में की गई है।
Sahara India Group को जमा कराने हैं 10000 करोड़
SEBI Vs Sahara मामले में कोर्ट ने कहा कि निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए सेबी-सहारा रिफंड खाते में करीब 10,000 करोड़ रुपये जमा करने के लिए सहारा समूह पर अपनी संपत्ति बेचने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वो इसे बेचकर वो ये पैसा लौटा सकता है।
Supreme Court ने 31 अगस्त, 2012 को जारी अपने ओदश में साफ कहा था कि सहारा ग्रुप की कंपनियां SIRECL और SHICL इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स या निवेशकों के समूह से जुटाई गई रकम को 15 फीसदी सालाना ब्याज के साथ सेबी को लौटाएंगी।
SC ने Sahara India Group को दिया अल्टीमेट
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह (Sahara India) की ओर से राशि जमा नहीं करने पर नाराजगी जताते हुए फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा है कि सदस्यता राशि डिपॉजिट होने की तारीख से 3 महीने के भीतर री-पेमेंट की तारीख तक ये सब करना होगा।
SC ने कहा- प्रॉपर्टी बेचकर लौटाएं पैसे
अब तीन जजों की पीठ ने सहारा ग्रुप को अपनी संपत्तियां बेचकर निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए निर्देशित किया है। हालांकि, जस्टिस संजीव खन्ना, एम एम सुंदरेश और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने साफ-साफ कहा है कि ये संपत्तियां सर्किल रेट से कम कीमत पर नहीं बेची जानी चाहिए। ऐसी स्थिति में पहले कोर्ट से परमिशन लेनी जरूरी है।
इस वजह पैसे लौटाने में हुई देरी
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सहारा समूह (Sahara India) की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा था कि कंपनी को अपनी संपत्तियां बेचने का अवसर नहीं दिया गया, जिसकी वजह से पैसे लौटाने में देरी हुई।
रिपोर्ट्स की मानें तो सहारा ग्रुप की चार कोऑपरेटिव सोसाइटीज में करीब तीन करोड़ निवेशकों ने अपने पैसे जमा किए थे। सबसे ज्यादा निवेशक बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के हैं। इन निवेश की अवधि पूरी जाने के बाद भी उनका पैसा वापस नहीं मिला है। ऐसे में ये लोग सालों से पैसे की वापसी के लिए भटक रहे हैं।
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इन कंपनियों में फंसे से निवेशकों के पैसे
इनमें सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ( Sahara Credit Cooperative Society Ltd.)सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसायटी लिमिटेड(Saharayan Universal Multipurpose Society Ltd.)
हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (Humara India Credit Cooperative Society Ltd.)
स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (Stars Multipurpose Cooperative Society Ltd)